Thursday, July 25, 2024
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राज्य सरकार कराएगी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज, मुआवजे का एलान

देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे आपदा श्रेणी में शामिल कर दिया है। इससे निपटने के लिए राज्यों को अपने आपदा फंड का खजाना खोलने की छूट दे दी है। इसके बाद बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से मौत पर आश्रितों को ₹400000 का मुआवजा देने का फैसला किया है। यह राशि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी एसडीआरएफ के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा को संक्रमित मरीज के इलाज के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

कोरोना के खतरे को देखते हुए एहतियातन प्रदेश के 6 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इस घातक वायरस से देश में अब तक तीन की मौत हो चुकी है, और लगभग 84 लोग संक्रमित हैं। हालांकि देश में इस वायरस से संक्रमित पाए गए 10 लोग ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक संदिग्ध मरीज की मौत की खबर है। हालांकि उसके कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं की गई है।

गृह मंत्रालय ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत करोड़ों का आपदा की श्रेणी में लाया गया है ताकि आपदा फंड का राज्य इस चुनौती से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सके। राज्य फंड में मिलने वाली सालाना राशि का 25 फ़ीसदी तक की राशि ही खर्च कर सकेंगे। इससे पहले दिन में गृह मंत्रालय द्वारा एक और अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें मौत पर चार लाख मुआवजा देने की बात कही गई थी। बाद में इसे वापस ले लिया गया।

इन् जिलों में धारा 144 लागू

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, गोपालगंज, कटिहार और शिवहर जिले में डीएम के आदेश पर धारा 144 लगा दी गई है। सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन और भीड़ वाले इलाके में किसी कार्यक्रम पर रोक लगी है। धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने से रोकने का प्रावधान है। सामान्य प्रशासन विभाग के उच्च अधिकारी का कहना है कि डीएम और एसडीओ को कानून में किए गए प्रावधान के तहत धारा 144 लागू करने का अधिकार प्राप्त है।

मौत पर सरकार देगी चार लाख, इलाज सरकारी खर्च पर

वही बिहार सरकार ने वायरस से मौत होने पर मृतक आश्रित को ₹400000 का मुआवजा देने का फैसला किया है। संक्रमण से पॉजिटिव मरीजों के इलाज पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव कार्यालय को इस आशय का पत्र भेज दिया है। इलाज में आने वाले खर्च की सीमा राज्य सरकार तय करेगी। अगले 30 दिन की योजना बनानी है। उपकरणों के लिए भी राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

मास्क व सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

बीसीडीए अध्यक्ष परसन कुमार सिंह और महासचिव अमरेंद्र कुमार ने पत्र जारी कर कहा कि अखिल भारतीय केमिस्ट-ड्रगिस्ट और प्रदेश संगठन कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने की भारत व प्रदेश सरकार की हर पहल के साथ है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में आ चुका है। ऐसे में सभी केमिस्ट पीड़ित ग्राहकों के परिवार के सदस्य के रूप में काम करते हुए न्यूनतम लाभ पर बिक्री करें। किसी स्तर पर अनुचित लाभ नहीं कमाएं। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और बीसीडीए उसका समर्थन करता है।

आयुर्वेद कॉलेज के उपाधीक्षक डॉ. धनंजय शर्मा और आयुर्वेदिक-यूनानी अनुसंधान पदाधिकारी डॉ. शिवादित्य ठाकुर के अनुसार कोरोना से डरने के बजाय सिर्फ तीन काम करने की जरूरत है। नियमित व्यायाम करते रहें, घर में बना पौष्टिक आहार लेने के साथ हाथों की सफाई का ध्यान रखें। तुलसी का अर्क, गिलोय घनवटी आदि का सेवन कर सकते हैं। बाहर जाने पर भी साबुन साथ रखें और जहां मौका मिले हाथ धोएं।

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