Friday, July 26, 2024
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राजधानी पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक 7 दिनों का लॉकडाउन

बिहार की राजधानी पटना में 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है. आगामी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन की घोषणा की गयी है. राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने के विचार से पटना के DM कुमार रवि ने बुधवार को 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन को लागू करने के आदेश दिए हैं.

दूकान जैसे कमर्शियल कॉम्पलेक्स, शॉपिंग मॉल, कपड़ों की दुकाने आदि बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. पटना के लोगों से मार्केट नहीं जाने और ऑनलाइन आर्डर कर होम डिलिवरी से सामान मंगाने का आग्रह किया गया है. हालांकि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर के पास जाना है, तो रोका नहीं जायेगा. बेवजह के घूमने और पकड़े जाने पर सही कारण नहीं बताने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले या राज्य से यहां आने और दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध नहीं है. पटना के डीएम कुमार रवि ने बताया कि पटना आने और बाहर दूसरे जिले या राज्य में जाने पर रोक नहीं लगायी गयी है.

बीत मंगलवार को बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा सभी जिलों के डीएम को स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सौपा था. उसके तुरंत बाद भागलपुर जिला में लॉकडाउन लगाया गया. इस लॉकडाउन में पहले लगे लॉकडाउन की तरह ही जरूरी सामान जैसे किराना, दवा, सब्जी, फल, मीट, मछली की दुकानों को खुली रखने के निर्देश दिए गए हैं. इन् दुकानों को सुबह छह बजे से दस बजे तक और शाम में चार बजे से शाम सात बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी है.

पटना लॉकडाउन,  क्या क्या बंद रहेगा?

  • पूजा-पाठ के लिए मंदिर बंद रहेंगे. किसी तरह का धार्मिक कार्य नहीं किये जाने के निर्देश.
  • भारत सरकार के सभी कार्यालय बंद. भारत सरकार से जुड़े ऑटोनॉमस, सब-ऑर्डिनेट बॉडी और पब्लिक कॉरपोरेशन के कार्यालय बंद.
  • बिहार सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों और उसकी ऑटोनॉमस बॉडी के कार्यालय बंद.
  • कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे.

कौन-कौन से कार्यालय खुलेगे?

  • भारत सरकार के सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, डिफेंस, ट्रेजरी, पब्लिक से जुड़ी सेवाएं जैसे पेट्रोलियम, पीएनजी, विद्युत उत्पादन, आपदा प्रबंधन, सीएनजी, ट्रांसमिशन यूनिट, नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर, पोस्ट ऑफिस, अर्ली वार्निंग एजेंसी के कार्यालय खुली रहेंगे.
  • पटना नगर निगम खुलेगा. यहां केवल जरूरी सेवाओं जैसे वाटर सप्लाइ, सैनिटाइजेशन से जुड़े कर्मी ही करेंगे कार्य.
  • बिहार सरकार के होमगार्ड, पुलिस, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, इलेक्शन, जेल, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, पानी, सैनिटाइजेशन का कार्यालय खुलेगा.

पटना लॉकडाउन, कौन-कौन से संस्थान, उपक्रम और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे?

  • दवा दुकान, डिस्पेंसरी, मेडिकल उपकरण दुकान, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं जारी रहेंगी.
  • राशन दुकानें, खाद्य सामग्रियों की दुकानें, फल व सब्जी की दुकानें, दुग्ध और उससे जुडे उत्पादों की दुकानें, मीट व मछली की दुकानें खुली रहेंगी. हालांकि, फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें छह बजे से सुबह दस बजे तक और शाम में चार बजे से सात बजे तक ही खुलेंगी.
  • हॉस्पिल और उससे जुडे तमाम मेडिकल सेवाएं, सरकारी व निजी दवाओं और उपकरण के मैन्यूफैक्चरिंग व डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट खुले रहेंगे.
  • मेडिकल सेवाओं से जुड़े तमाम कर्मियों मसलन, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ को आने-जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी. वे निजी वाहनों से हॉस्पिटल या दुकान पर जा सकते हैं. मरीज भी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जा सकते हैं.
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय खुले रहेंगे.
  • खाद्य सामग्री, दवा, मेडिकल उपकरण आदि की ई-कॉमर्स से डिलिवरी पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है.
  • बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय खुले रहेंगे.
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम व गैस के रिटेल और गोदाम खुले रहेंगे.
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