Sunday, July 21, 2024
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बिहार फसल सहायता योजना से 10000 रुपये तक लाभ, सब्जी भी शामिल

बिहार सरकार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत फसल की हानि या क्षति होने पर आर्थिक मुआवजा प्रदान करती है। बिहार सरकार की इकाई सहकारिता विभाग, किसानों को 7500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक मुआवजा प्रदान करती है।

बिहार फसल सहायता योजना (Bihar Fasal Sahayata Yojna 2023) राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अब सब्जी की फसल को भी शामिल किया गया है। बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए कई आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इसमें बिहार फसल सहायता योजना भी एक आर्थिक कल्याणकारी योजना है जिसमें राज्य सरकार किसानों के फसल खराब या नुकसान होने पर उनको आर्थिक मुआवजा देती है।

अगर किसान द्वारा उपजाई फसल का 20 प्रतिशत तक बर्बाद हुआ है, तो उन्हें 7500 रुपये मुआवजा के रूप में मिलता है। खास बात यह है कि इसमें सरकार हेक्टेयर प्रति 10 हजार रुपये के हिसाब से मुआवजा देगी अगर फसल का क्षति 20 प्रतिशत से अधिक हो।

Bihar Fasal Sahayata Yojna 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज़

रैयत कृषक के लिए

  1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र) / जमीन का राजस्व रसीद, 31-03-2022 के बाद की तारीख का होना चाहिए।
  2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।

गैर रैयत कृषक के लिए

  1. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, जिसे वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित किया गया हो।

रैयत कृषक और गैर रैयत कृषक दोनों के लिए

  1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र) / जमीन का राजस्व रसीद, 31-03-2022 के बाद की तारीख का होना चाहिए।
  2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, जिसे वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित किया गया हो।

बिहार फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन

Bihar Fasal Sahayata Yojna 2023 के अंतर्गत, किसानों को आवेदन करने का अधिकार है, चाहे वे रैयत, गैर रैयत, आंशिक रैयत या गैर रैयत हों। किसान को बिहार में स्थायी निवासी होने के साथ-साथ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही, गैर रैयत किसानों को वार्ड सदस्य की स्वीकृति पत्र की आवश्यकता है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि किसान के फसल का पहले से ही पंजीकरण हो। जिसके साथ, आवेदक के पास आधार कार्ड, खेत के दस्तावेज, बैंक की जानकारी, और फसल के नुकसान की स्वीकृति पत्र जरूरी हैं।

आवेदन करते समय किसानों को केवल फसलों का चयन एवं बुआई की गयी जमीन का रकवा अंकित करना होगा। साथ ही जांच के समय नीचे दिए गए कागजात निरीक्षण करने आए निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध करनी होगी।

  • योजना के लिए पंजीकरण करें: सहकारिता विभाग की आधिकारिक बिहार राज्य फसल सहायता योजना वेबसाइट पर Register करें।
  • अपने खाते में लॉगिन करें: यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। यदि आपको अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने या रीसेट करने की आवश्यकता है, तो ‘पासवर्ड भूल गए हैं’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी विशिष्ट किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें: कृषि विभाग से अपनी विशिष्ट किसान पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। ( बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए कृषि विभाग में किसान निबंधन अनिवार्य है। यदि आपने निबंधन नहीं किया है तो यहाँ क्लिक कर अभी निबंधन करें। )
  • आवश्यक जानकारी भरें: वेबसाइट पर अनुरोध की गई आवश्यक जानकारी को पूरा करें।
  • दर्ज की गई जानकारी की पुष्टि करें: दर्ज की गई विवरणों की जांच करें और उनकी सटीकता सुनिश्चित करें।
  • ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें: पुष्टि करने के बाद, ‘सबमिट’ पर क्लिक करें ताकि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो और योजना के लाभ प्राप्त किए जा सकें।
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