कल से नहीं बिकेगी पुरानी मिठाइयां, सरसो तेल में दूसरे तेल की मिलावट पर लगी रोक

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पटना। कोरोना काल में खाने-पीने की चीजों को लेकर भी काफी सावधानियां बरती जा रही है। लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया है। कल यानी 1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली पुरानी मिठाइयों को लेकर नया नियम बनाया है। यानि कि मिठाई कब बनी है और आप उसे कब तक खा सकते हैं, इसकी जानकारी अब हर इसी को मिलेगी।

बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों की समय सीमा कारोबारियों को बतानी होगी

एफएसएसएआई यानि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया ने आम लोगों की सेहत खतरे के मद्देनज़र यह कदम उठाया। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने यह अनिवार्य कर दिया कि 1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी।

आपको बतादें कि अब तक केवल पैकिंग मिठाइयों पर ही इस तरह की सूचना लिखी होती थी। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिये एक अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया।

दुकानदार मिठाई के बनने की तारीख भी लिख सकते हैं

दुकानदार मिठाई के बनने की तारीख भी लिख सकते हैं। एफएसएसएआई ने लिखे पत्र में कहा कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी होगी।

सरसो तेल में दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक

इतना ही नहीं घरों में इस्तेमाल होनेवाले सरसो तेल को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया। सरसो तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई। एफएसएसएआई की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक सरसो तेल के मिक्सिंग पर एक अक्टूबर 2020 से पूरी तरह रोक होगी। आपको बतादें कि इससे पहले दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति थी लेकिन इसमें उपयोग में लाए गये किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाज से 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा की सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिये आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए।

खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समय सीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।

जानिए FSSAI के नए नियमों की 5 बड़ी बातें

1. फूड रेगुलेटर FSSAI ने के नए आदेश 1 अक्टूबर से लागू होगा

2. दुकानदार को खुली मिठाई को लेकर Best Before Date बतानी होगी

3. मिठाई काउंटर पर मिठाइयों के आगे Best Before Date बताना अनियार्य   

4. मिठाइयों पर मिठाई बनाने की तारीख भी बतानी होगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं 

5. सरसो तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट पर रोक

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