दुनियाभर में कोविड-19 अपने खतरनाक प्रकोप से लोगों में दहशत फैला चुका है. महीनों बीत जाने के बाद भी कोरोना वायरस थमने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नित्य नये प्रयासकर रही है. इन्हीं प्रयासों की कड़ी में केंद्र सरकार के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए. गृह सचिव अजय भल्ला ने केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों को लिखित तौर पर इन दिशा-निर्देशों के तहत सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है. उन्होंने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि अपने क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के आदेश का अनुशासनात्मक ढ़ग से पालन कराए.
गृह मंत्रालय द्वारा तारीख में सुधार
बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश में 20 मई, 2020 की तारीख को सुधारते हुए 20 अप्रैल,2020 कर दिया है. यह दिशा-निर्देश सभी मंत्रालयों व विभागों, भारत सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए जारी हुए है. गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद जिन इंडस्ट्री को काम करने की अनुमति दी है. उनसे कहा है कि अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कार्यालय के भीतर या फिर करीब ही किसी बिल्डिंग में उनके रहने व खाने का उचित इंतजाम वहीं कराएं.
50 फीसद कर्मचारियों के साथ आइटी कंपनियों को काम करने की मिली इजाजत
आइटी कंपनियों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई है. वहीं ई कॉमर्स, कुरियर, आइटी रिपेयर जैसे जरूरी सेवाओं को भी अनुमति दे दी गई है. इस घातक संक्रमण के प्रबंधन के लिए जारी निर्देश के अनुसार, सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है. इसके तहत 20 अप्रैल के बाद बैंक की शाखाएं व एटीएम, बैंकों के लिए काम करने वाले आइटी वेंडर को अनुमति दी गई है.
दूसरी तरफ ATM ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियों को काम करने की इजाजत भी दे दी गई है. देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कल जारी गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई तक स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे. सभी शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान सहित सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 3 मई तक बद करने के आदेश दिये गए हैं.