राजधानी पटना सहित राज्यभर में 1 सितंबर से यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों को पहले से अधिक जुर्माना देना होगा। इसके लिए मोटरयान नियमावली-1988 की धारा-200 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। बिना नंबर प्लेट, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।
मंत्रालय ने एस.ओ. संख्या 3110 (ई) दिनांक 28 अगस्त 2019 को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान को 1 सितंबर 2019 से लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह यातायात नियम परिवर्तन 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित किये गए हैं, जिन्हें स्थायी समिति ने मंजूरी दी है। इसमें ओवर-स्पीडिंग के लिए 1,000- 2,000 रुपये की सीमा में दंड भी शामिल है।
विधेयक के अनुसार, बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने का लाइसेंस निलंबित करना होगा। किशोरों द्वारा सड़क अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा जबकि वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
शिक्षकों की कमी, बच्चों का हड़ताल, यही है नितीश कुमार का बिहार
यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना जैसे कि बिना हेलमेट के सवारी करना, ड्राइविंग सीट बेल्ट लगाना, रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग, अंडरएज ड्राइविंग और बिना लाइसेंस के ड्राइविंग को बढ़ाया गया है।
यह होगा नए जुर्माने की राशि
- बिना हेलमेट बाइक चलाने पर अबतक जहाँ 100 रूपए जुर्माना था वही अब 1000 रूपए जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस जब्त होंगे।
- बिना टिकट बस यात्रा करने पहले 200 रुपए था अब 500 रुपए लगेंगे।
- ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार रुपए और 2000 रुपए प्रति टन जुर्माना लगेगा, पहले 2000 रुपए और 1000 रुपए प्रति टन था।
- ट्रैफिक अधिकारियों का आदेश नहीं माना तो 2000 रुपए देने होंगे यह पहले 500 रुपए था।
- बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था अब 5000 रुपए लगेंगे।
- बगैर योग्यता गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा, यह राशि पहले 500 रुपए था।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 100 रुपए लगते थे अब 1000 रुपए जुर्माना लगेगा।
- गलत साइड वाहन चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना भरना होगा।
- निर्धारित से अधिक गति से हल्के वजन की गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए व मध्यम गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा, पहले 400 रुपए जुर्माना लगता था।
- खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर पहले 1000 रुपए लगते थे, अब 5000 रुपए जुर्माना लगेगा।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले 2000 रुपए जुर्माना था परन्तु अब 10 हजार रुपए लगेंगे।
- यात्री वाहन में ओवरलोडिंग करने पर प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।
- एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10000 रुपए जुर्माना।
- दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए जुर्माना व तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द, पहले 100 रुपए जुर्माना लगता था।
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर पहले 1000 रुपए लगता था, अब 2000 रुपए जुर्माना लगेगा।
- गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह राशि पहले 1000 रुपए थी।
स्रोत- दैनिक भास्कर
सरकार अपनी लाभ बाली सारी बेबश्था तो कर लि लेकिन बिहार में ड्राइवरि लाईसेन्स हेबी कब से होगा येभी तो बतलाये ।