पटना: बिहार में 16 जून से अनलॉक-2 शुरू होगा। CM नीतीश कुमार ने 22 जून तक कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक, अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, रात्रि कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले इसकी टाइमिंग शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। अनलॉक-2 की विस्तृत गाइडलाइन दोपहर 3 बजे के बाद जारी किया जाएगा।
अनलॉक-2 के नियम
- खाद, बीज, कृषि यंत्र, आवश्यक खाद्ध सामग्रियों की दुकान हर दिन खुलेगी
- फल-सब्जियों की दुकानें भी हर दिन शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है
अनलॉक-1 में क्या थे नियम
अनलॉक-1 में दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल रही थीं। जिसे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। 50% क्षमता के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों के चलने का नियम जारी रहेगा। प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में अब 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रह सकेगी।
- अनलॉक-1 में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था।
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद थे।
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध था।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक थी।
- रेस्टोरेंट्स, होटल, ढाबे में से खाने के सामान की होम डिलीवरी/टेक होम की ही सुविधा है।
- आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी।