Monday, July 22, 2024
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बाबरी विध्वंस के आडवाणी, जोशी समेत सभी 32 आरोपी बरी

28 साल बाद आया फैसला

लखनऊ। अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को ढहाए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आडवाणी, जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। बतादें इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 आरोपी थे।

घटना पूर्व नियोजित नहीं थी

28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। बाबरी विध्वंस की घटना अचानक हुई थी। ऐसे में इनके खिलाफ मामला नहीं बनाता है। इन सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये उससे यह कही साबित नहीं होता है कि इन 32 आरोपियों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था।

ढांचा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गिराया गया था

ढांचा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गिराया गया था। ऐसे में इन सभी को बाइज्जत बरी किया जाता है। बतादें 28 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद ढांचा विध्वंस के आपराधिक मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को तलब किया था। हालांकि कई आरोपी आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। वही फैसले को लेकर रामनगरी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं।

आने-जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है

यहां आने-जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव कोर्ट पहुंच गए। अदालत 10:30 बजे बैठ गई। इसके बाद सीबीआई कोर्ट के लिए हिन्दूवादी नेता प्रकाश शर्मा कानपुर से लखनऊ पहुंच गये। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के दौरान प्रकाश बजरंग दल के संयोजक थे।

वहीं मामले के अभियुक्त भाजपा नेता विनय कटियार, सांसद लल्लू सिंह, विहिप नेता चंपत राय तथा महंत धर्मदास, राम विलास वेदांती और पवन पांडे लखनऊ पहुंचे।

हालांकि मामले में वकील केके मिश्रा ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के आज बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाने जा रही अदालत में हाजिर होने की संभावना कम है।

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