Tuesday, November 19, 2024
Homeबिहार गुंजनपत्नी ने वेस्टर्न ड्रेस पहनने व शराब पीने से किया इंकार, पति...

पत्नी ने वेस्टर्न ड्रेस पहनने व शराब पीने से किया इंकार, पति ने दिया तीन तलाक

राजधानी पटना से तीन तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक ओर पति अपनी पत्नी को मॉडर्न ड्रेस पहनने व नशे से दूर रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर एक अजीब से पति द्वारा तलाक की घटना सामने आयी है। खबरों के मुताबिक पीड़िता नूरी फातिमा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पति मुझसे शहर की अन्य मॉडर्न लड़की की तरह बनने को कहते थे। फातिमा ने आगे कहा कि उसके पति चाहते थे कि वो छोटे कपड़े पहने, नाइट पार्टी में जाए व शराब का सेवन भी करे। नूरी फातिमा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने 2 बार गर्भपात कराने के लिए उसे मजबूर भी कर चुका है।

दूसरी लड़कियों की तरह मॉडर्न बनाना चाहता था

गौरतलब है कि नूरी फातिमा की शादी वर्ष 2015 में इमरान मुस्तफा से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही इमरान अपनी पत्नी फातिमा को लेकर दिल्ली चला गया। फातिमा के कथनानुसार दिल्ली जाने के कुछ महीने बाद से ही इमरान अपनी पत्नी फातिमा को शहर की दूसरी लड़कियों की तरह मॉडर्न बनने को कहता था। उसे छोटे कपड़े पहनने, शराब पीने व नाईट पार्टी अटेन्ट करने को मजबूर करता था।

फातिमा जब ऐसा करने मना करती थी तो उसका पति इमरान उसके साथ मारपीट करता था। पीड़िता ने कहा कि कई साल तक मुझे प्रताड़ित किया गया और फिर बाद में मुझे घर छोड़कर जाने को कहा। जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो मेरा पति ने मुझे तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने राज्य महिला आयोग से इसकी शिकायत की है। राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन दिलमणि मिश्रा ने कहा कि हमने संज्ञान ले लिया है।

ऐसे हो गए वशिष्ठ नारायण बाबू, सब भूलकर भी याद है फिजिक्स, बजाते हैं बांसुरी

1 अगस्त 2018 को तीन तलाक बिल को मंजूरी

ज्ञात हो कि 1 सितम्बर को फातिमा के पति ने उसे तलाक दे दिया था। दिलमणि मिश्रा ने कहा कि हमने उसके पति को नोटिस जारी कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि महिला का पति उसे प्रताड़ित करता था और 2 बार उसने फातिमा का गर्भपात भी कराया था।

जानकारी के लिए बता दें कि 1 अगस्त 2018 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दी थी। श्री कोविंद की मंजूरी के साथ ही 19 सितम्बर 2018 से देशभर में तीन तलाक कानून लागू हो चुका है। इस कानून के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है।

प्रेषक- सुप्रिया भारती

Badhta Bihar News
Badhta Bihar News
बिहार की सभी ताज़ा ख़बरों के लिए पढ़िए बढ़ता बिहार, बिहार के जिलों से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके पास लाते है सबसे पहले, सबसे सटीक खबर, पढ़िए बिहार से जुडी तमाम खबरें अपने भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफार्म बढ़ता बिहार पर।
RELATED ARTICLES

अन्य खबरें