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बिहार में अब नाईट कर्फ्यू के दौरान ढील, रात में चल सकेंगे कुछ वाहन

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बिहार में अनलॉक-1 के नियमों में बदलाव किया गया है। अब नाईट कर्फ्यू में ढ़ील दी जा रही है। रात में बस, आटो रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट वाहन चल सकेंगे। अब यात्रियों को आने जाने की छूट दे दी गई है। बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर नाईट कर्फ्यू में छूट रहेगी। इसके लिए आई-कार्ड और टिकट रखना जरूरी रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। यह निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया है।

नाईट कर्फ्यू में पहले नहीं था चलने का निर्देश

बिहार में 1 जून से अनलॉक-1 के नियमों में ढील दी गई है। पहले रात में के समय नाईट कर्फ्यू रहता था। इसकी अवधी 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक रहती थी। इसमें अब ढील दी गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी है। उनके अनुसार नाईट कर्फ्यू अवधी में बसों आदि का परिचालन किया जा सकता है। बसें उस अवधि में अपने गंतव्य स्थान या बीच के स्टैंड तक जा सकती हैं। इसके अलावा टैक्सी और ऑटो रिक्शा के अलावा प्राइवेट वाहन चल सकेंगे। प्राइवेट वाहन से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की अवधि में जाने की छूट रहेगी। इस दौरान लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आ-जा सकेंगे। अन्य यात्रियों के लिए रात की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी।

रात के समय नाईट कर्फ्यू के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। रेलवे, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। यात्रियों के ओर से लगातार कुछ शिकायतें की जा रही थीं। रात के समय वाहन न मिलने से स्टेशन व एयरपोर्ट पर भीड़ हो रही थी। अभी भी कई ट्रेनें और फ्लाइट रात को पहुँच रही हैं। भारत सरकार द्वारा अनलॉक-1 के क्रम में पहले दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू की बात कही गई थी।

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