देश में अनलॉक 2 शुरू हो गया है। इसको लेकर केन्द्र सरकार ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन बिहार सरकार कर रही है। सोमवार को इस संबंध में अनलॉक 2 के दिशा निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया। जिसकी सूचना गृह विभाग ने राज्य सरकार को मंगलवार को ही दी है। उन निर्देशों के आलोक में बिहार के सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों और सार्वजनिक वाहनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर जिलाधाकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार नियमों का उल्लंघन होने पर मॉल, दुकान, वाहन और व्यावसायिक स्थलों को बंद किया जा सकता है।
अनलॉक 2 में बिहार सरकार का खास निर्देश
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गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबाहानी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश 31 जुलाई तक राज्य में मान्य होंगे। इसके अलावा सरकार ने मॉल, दुकानों, वाहनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए मास्क का उपयोग करना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में इन सभी सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा इसकी लगातार जांच की जाएगी। ऐसे में नियमों का उल्लंघन होने पर दोषी मॉल, दुकान, व्यवसायिक स्थलों और वाहनों को बदं किया जा सकता है।
केन्द्र सरकार ने सोमवार को ही अपने आदेशों से राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान संक्रमित क्षेत्रों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान राज्य सरकारों को जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने विशेष अधिकार दिया गया है। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। बता दें की कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किया है। पिछले 8 जून से ही राज्य सरकार ने बिहार में गतिविधियों को सामान्य करने के कई सार्वजनिक स्थलों को खोल दिया था।