लॉकडाउन को तीन चरणों में पूरी तरह अनलॉक करने का केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश बिहार में भी उसी रूप में लागू होगा। बिहार सरकार ने बीते रविवार को इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दी। बिहार में अनलॉक 1.0 में राज्य सरकार की इस गाइडलाइन के मुताबिक, सोमवार से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में सैलून के साथ ही गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें हफ्ते के सातों दिन रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। सभी सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों और औधोगिक इकाइयों में पूरी क्षमता के साथ काम शुरू किया जा सकेगा।
इसके साथ ही 1 जून यानि आज से राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों की आवाजाही पर लगी रोक हट गयी है। लोग बिना पास के आ-जा सकेंगे। इसी महीने की 8 तारीख से धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी खुल जायेंगे। हालांकि, स्कूल-कॉलेज खोलने की तारीख जुलाई में तय होगी। इस सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि एक जून से रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए छूट मिलेगी। राजधानी पटना के डीएम कुमार रवि के मुताबिक दवा दुकान और क्लिनिक पर समय का बंधन नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट से खाना पैकिंग कराकर काउंटर से ले सकेंगे। लेकिन, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति फिल्हाल नहीं होगी। यह सुविधा सभी ग्राहक को बिहार में अनलॉक 1.0 में 8 जून के बाद ही मिल सकेगी।
बिहार से दिल्ली जाने की फ्लाइट भी कल से होगी शुरु
बता दें कि बिहार से दिल्ली के लिए कल यानि 2 जून से कुल 9 फ्लाइट शुरु होंगी। इनमें इंडिगों की 3, स्पाइस की 2, गो एयर की 2 और एयर इंडिया व विस्तारा की एक-एक फ्लाइट होगी। पटना से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट सुबह 8 बजे इंडिगो की है, जबकि आखिरी रात 9.30 बजे होगी। वहीं पटना से हैदराबाद के लिए इंडिगो की उड़ान रविवार से बंद हो जाएगी। डीएम ने कहा कि केंद्रीय गाइलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थल और मॉल को 8 जून से खोला जायेगा। गाइडलाइन के अनुरूप ही सभी तरह की छूट आने वाले दिनों में दी जाएगी। ईंधर, पटना जक्शन के पास वाली महावीर मंदिर में दर्शन के लिए वेबसाइट mavirmandirpatna.org पर एक दिन पहले बुकिंग होगी। महावीर मंदिर के मोबाइल नंबर 9334468400 पर कॉल करके या वाट्सएप से बुकिंग से संबंधित जानकारी ली जा सकती है।
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आगामी दिनों में कोरोना की स्थिति तय करेगी स्कूल खोलने की तारीख
विदित हो कि जून के हालात की समीक्षा के बाद स्कूल, कॉलेज व कोचिंग आदि खोलने का फैसला होगा। होटल-मॉल 8 जून से खुलेंगे, लेकिन इनमें स्थित सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल फिलहाल नहीं खुलेंगे। इनपर भी बाद में फैसला होगा। गौरतलब है कि केन्द्र ने कंटेनमेंट जोन तय करने की जिम्मेवारी डीएम को सौंप दी है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। इस जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत होगी। बता दें कि गृह विभाग ने आदेश में कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई 2020 को जारी दिशा-निर्देश बिहार में यथावत लागू रहेंगे।