केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आज एक नया आदेश जारी किया गया है. विभिन्न राज्यों में फँसे मज़दूर, टूरिस्ट और श्रद्धालु अब अपने अपने घर लौट पायेंगे. आने से पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा और घर पहुँचने पर होम क्वॉरंटीन में रहना पड़ेगा. कोरोना वायरस के वजह से हुए लॉकडाउन के वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक समेत कई लोग अभी फंसे हुए हैं. ऐसे में उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपने घर जाना चाहते हैं. भारत सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों के क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए अंतरराज्यीय यात्रा की सुविधा के लिए आदेश जारी किया है.
GoI issues order to State/UTs to facilitate Inter-State mvmt of stranded people inc. #MigrantLabourers, in the country.
All persons to be medically screened at source & destination; & kept in home/institutional quarantine on arrival, as per @MoHFW_INDIA guidelines.#COVID19 pic.twitter.com/4zfztwB2NA— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 29, 2020
केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक
- सभी राज्य और केन्द्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इसकी व्यवस्था करेंगे। राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाए.
- अगर फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले और जिस राज्य में जा वह समूह जा रहा है दोनों राज्य एक दूसरे की सहमित के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं.
- आने जाने वाले व्यक्तियों में संक्रमण की जांच की जाएगी और सोशल डिस्टन्सिंग का ख्याल रखते हुए इनके घर जाने की व्यवस्था की जायेगी.
- इनके घर जाने की व्यवस्था बस के माध्यम से की जायेगी जिसमे दोनों राज्यों के सरकार की सहमति होनी आवश्यक है. इन बसों को अच्छी तरह से सेनेटाइज किया जाए इसकी भी व्यवस्था करनी होगी
- रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को आने जाने की व्यवस्था के लिए सड़कों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा.
- घर पहुंचने के बाद इन लोगों की एक बार फिर से जांच करवाई जायेगी और सम्बंधित राज्य को उन्हें 15 दिनों तक क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी करनी होगी.