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बिहार कैबिनेट ने सेवा शर्त नियमावली को 22% तक बढ़ाया वेतन
पटना। मंगलवार को बिहार कैबिनेट बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के नियोजित शिक्षक की सेवा शर्त नियमावली को तोहफा की मंजूरी देने के साथ लंबे अर्से से लंबित पड़े नियोजित शिक्षक की अधिकतर मांगों को मान लिया। सरकार के इस फैसले से करीब पौने चार लाख नियोजित शिक्षक को सीधा फायदा मिलने वाला है। नीतीश के कैबिनेट के इस फैसले के साथ शिक्षकों को प्रोन्नति,स्वैच्छिक स्थानंतरण समेत कई सुविधाओं का अब लाभ मिल सकेगा।
इसके साथ सरकार ने वेतन में भी 22 फीसदी तक का इजाफा कर दिया जिसका लाभ एक अप्रैल 2021 से मिलेगा। कैबिनेट के इस फैसले से सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। फिलहाल शिक्षकों के वेतन मद में 820 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नियोजित शिक्षक को तरह-तरह की सुविधा
मिली जानकारी के अनुसार वेतन वृद्धि 15 से 22 प्रतिशत तक की गई जिसमें वरिष्ठता के आधार पर निर्णय किया जाएगा। शिक्षकों को मिलने वाले लाभ में ईपीएफ के तौर पर 12-12 फीसदी का अंश 12 फीसदी सरकार अपने हिस्से से देगी। स्थानान्तरण, प्रोमोशन समेत अन्य तरह की सुविधा का तोहफा मिलने वाला है। अब बिहार के नियोजित शिक्षक किसी कोने में ट्रांसफर ले सकेंगे। इसके साथ संयुक्त सीमित परीक्षा के माध्यम से प्रोमोशन का भी लाभ मिलेगा वहीं शिक्षक की मौत के बाद परिजनों को मिलेगा अनुकंपा पर नौकरी भी मिल सकेगी।
नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन,स्थानान्तरण,कार्रवाई नियमावली 2020 पर मुहर लगने से बिहार में साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट ने खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली संसोधन 2020 पर भी मुहर लगा दी जिसके तहत भारी संख्या में खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी।