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बिहार सरकार को पटना उच्च न्यालय की एक और फटकार

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बिहार सरकार को पटना उच्च न्यालय की एक और फटकार

राजधानी पटना में हो रहे पुल निर्माण कार्य में हो रहे देरी से पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान न्यालय ने कहा की इससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। बिहार सरकार और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मार्च 2020 तक इसे पूरा करने के आदेश दिए हैं। एक लोकहित याचिका के द्वारा आर ब्लॉक, मीठापुर और भिखारी ठाकुर ओवरब्रिज निर्माण में हो रहे देरी के बारे में बताया गया था।

नवंबर तक भिखारी ठाकुर वीरचंद पटेल पथ पुल पर दौड़ेंगे वाहन

आर ब्लॉक से वीरचंद पटेल पथ और भिखारी ठाकुर ब्रिज मार्च 2020 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जायेगा। इसके पहले भिखारी ठाकुर पुल और वीरचंद पटेल पथ ब्रिज पर वहां दौड़ने लगेंगे। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने नवंबर माह तक इस भाग को तैयार कर वाहनों का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। 166 करोड़ की लागत से हो रहे इस निर्माण कार्य को नवंबर 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। मेट्रो ट्रेन के कारण डिजाईन में बदलाव किया गया, जिससे निर्माण में विलंब होता चला गया।

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मीठापुर से आर ब्लॉक तक फोरलेन ब्रिज

योजना है की आर ब्लॉक ब्रिज का गोलंबर बनाकर वीरचंद पटेल पथ और भिखारी ठाकुर ब्रांच को चालू कर दिया जाए। आर ब्लॉक से जीपीओ गोलंबर के ब्रिज का निर्माण कार्य दुसरे फेज में पूरा किया जायेगा। मीठापुर ब्रिज से आर ब्लॉक तक फोरलेन का ब्रिज बनेगा। वीरचंद पटेल पथ की ओर भी फोर लेन की ब्रांच रहेगी। आर ब्लॉक से भिखारी ठाकुर पुल दो लेन का बनेगा।

बिहार सरकार से ली जानकारी

लोकहित याचिका के माध्यम से न्यालय को बताया गया की पुल निर्माण के कारण नागरिकों को भारी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। आर ब्लॉक के समीप बन रहे पुल का काम भी 6 महीनो से रुका हुआ है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एपी शाही एवं अंजना मिश्रा ने बिहार सरकार से इसकी जानकारी ली। बिहार सरकार ने जानकारी दी की इन् फ्लाईओवर का काम नवंबर 2019 तक होना था, लेकिन इस अवधि में काम पूरा होना संभव नही लगता। सुनवाई पर न्यालय ने राज्य सरकार को मार्च 2020 तक इसे पूरा कर लेने का आदेश दिया।