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सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाली को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

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बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद को लेकर सर्वोच्च अदालत ने अपनी निर्णय सुनाया है। सर्वोच्च अदालत से सब इंस्पेक्टर के पद पर बिना फिजिकल टेस्ट के नियुक्त करने के आग्रह किया था। कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। 133 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट में छूट दी गई है। ऐसे में उन्हें भी फिजिकल टेस्ट की छूट दी जाए। क्योंकि इनकी स्थिति भी 133 उम्मीदवारों के जैसी है। कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दिया है।

सब इंस्पेक्टर पद पर छुट को लेकर था मामला

बिहार सब इंस्पेक्टर पद पर उम्मीदवारों के लिए अब फिजिकल टेस्ट देना अनिवार्य हो जाएगा। मामला वर्ष 2004 के पुलिस भर्ती का है। उस समय सब इंस्पेक्टर के 299 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट रखा गया था। इसमें 133 उम्मीदवार पास हो गए थे। परीक्षा में प्रश्नों को लेकर विवाद हुआ था। कुछ पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा से हटा दिया गया था। बाद में राज्य सरकार ने इससे संबंध एक फैसला लिया था। सरकार ने कुछ रिक्त पदों पर और बहाली की घोषणा की थी। उसमें इन 133 उम्मीदवारों को समायोजित किया गया था। इन बढ़ी हुई रिक्तियों के लिए 2011 में फिर से परीक्षा का आयोजन किया गया।

ऐसे में मामला कोर्ट में जा पहुंचा था। उस दौरान 2004 के फिजिकल टेस्ट में पास कर चुके 133 ने कोर्ट में आवेदन किया था। उनका कहना था कि फिर से फिजिकल टेस्ट में बैठने से हमें छूट मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर उनके साथ 300 और उम्मीदवार जुड़ गए थे। जिनका कहना था कि हम वर्ष 2004 की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। इसलिए हमें भी फिजिकल टेस्ट में छूट दी जानी चाहिए।

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इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय लंबे समय से सुनवाई कर रहा था। इसके लिए उम्मीदवारों ने अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। इसपर कोर्ट ने फैसला दिया है। 133 उम्मीदवारों को फिजिकल देते हुए अपना निर्णय दिया था।

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