Friday, November 22, 2024
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21 सितंबर से गुलजार होंगे स्कूल, लौटेगी रौनक

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश
नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, अश्विनी कुमार चौबे रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा-निर्देशों की एक तस्वीर साझा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया। जिसमे उच्च शिक्षा संस्थानों ने 21 सितंबर से प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम आयोजित किए। दिशा निर्देशों के अनुसार, कुर्सियों, डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

गाइडलाइन्स में कक्षा में गतिविधिया अलग-अलग समय पर होंगी

गाइडलाइन्स में कहा गया कि कक्षा में गतिविधिया अलग-अलग समय पर होंगी, पर्याप्त शारीरिक दूरी होगी और क्लारूम में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा अकेडिमिक श्ड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला-जुला समय निर्धारित होना चाहिए। शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे और छात्र शिक्षक गतिविधियों के दौरान मास्क लगाकर रखें। छात्रों के बीच लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं है।

4 दिशा निर्देशों का पालन करता है जो 1 सितंबर से लागू हुए थे

स्वास्थ्य मंत्रालय 8 सितंबर को कक्षा 9 से 12 वीं के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। एसओपी में गृह मंत्रालय के उन 4 दिशा निर्देशों का पालन करता है जो 1 सितंबर से लागू हुए थे। गृह मंत्रालय ने कहा था कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक समय में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 21 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण या टेली-काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

इसमें कहा गया कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल एक जोन के बाहर के क्षेत्रों में, अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है और यह उनके माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा। कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों के पास अभिभावक की लिखित अनुमति होनी चाहिए जिसके बाद ही स्टुडेंट शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग ले सकेंगे।

दिशा निर्देशों में कहा गया कि बार-बार छुई गई सतहों (डॉर्कनॉब्स, एलेवेटर बटन, हैंड्रिल, कुर्सियां, बेंच, वॉशरूम फिक्स्चर इत्यादि) की सफाई और नियमित कीटाणु शोधन (1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग) सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, लॉकर में अनिवार्य किया जाएगा।

सड़क पर गड्ढा या गड्ढों में सड़क खोज रहे ग्रामीण
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