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बिहार में मास्क नहीं लगाने पर अब इतना लगेगा जुर्माना, मुख्य सचिव ने दिया आदेश

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बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने लेकर सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों को जुर्माना लगाने की बात कही है. अब अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. इसको लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गुरुवार को सभी जिलों के DM को निर्देश जारी कर दिया है.

बिहार में जुर्माने के बाद 2 मास्क फ्री

राज्य सरकार ने जारी किए गए निर्देश में कहा है कि जुर्माना की राशि 200 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दी गई है. साथ ही जुर्माना लेने के बाद सरकार की तरफ से दो मास्क फ्री में दिया जाएगा. आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए मास्क लगाने को लेकर जागरुकता अभियान चलाया है. स्वास्थ विभाग द्वारा हर जिलों में इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इसके बावजूद भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क नहीं लगाने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी दिखती है.

सभी डीएम और एसपी को दिया गया निर्देश

बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस बाबत राज्य के सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश जारी कर दिया हैं. बता दें कि इससे पहले मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति से जुर्माने की राशि के रूप में 200 रुपये लिए जाते थे. लेकिन अब यह राशि घटाकर 50 रुपये कर दी गई है. राशि घटाने का मकसद राज्य सरकार द्वारा आम जनता के बीच जागरुकता फैलाना है.

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