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बिहार लॉकडाउन गाइडलाइन्स के अनुसार सरकार द्वारा जारी हुए ये नियम

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कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुये बिहार सरकार ने तीसरी बार बिहार में पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। तीसरे लॉकडाउन की अवधि 16-31 जुलाई तय की गई है। बिहार लॉकडाउन गाइडलाइन्स के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान बसों का परिचालन नहीं होगा, लेकिन ऑटो और कैब के साथ ही निजी वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं होगी। अबकी बार हुये लॉकडाउन में राजधानी पटना सहित, अन्य सभी जिलों और प्रखंड मुख्यालय के तहत आने वाले सारे क्षेत्रों में अगले 16 दिनों के लिए कई प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।

बिहार लॉकडाउन गाइडलाइन्स 17 जुलाई से लागू

आपको बता दें कि आज यानि मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में हुयी सहमति के बाद सहमति के बाद पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। उसके बाद आज शाम में गृह विभाग ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अद्र्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालय बंद रहेंगे। सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां ठप रहेंगी।

जानें इस लॉकडाउन में क्या खुलेंगी और क्या-क्या रहेंगी बंद

  1. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे (सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है)
  2. बिहार न्यूज़ के अनुसार, राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। (सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय में काम होगा)
  3. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। ( बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है)
  4. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति।
  5. बिहार में लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी। (हवाई और रेल परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अनुमत गतिविधियों के लिए निजी वाहन, आवश्यक सेवा प्रदाता, व्यवसाय परिवहन वाहन)
  6. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।
  7. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
  8. जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी।
  9. सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।
  10. जिला मजिस्ट्रेटों पर प्रतिबंधों को कम करने से रोक दिया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनके आकलन के अनुसार अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।
  11. सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।
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