Home बिहार कृषि इनपुट अनुदान अब बागवानी की क्षति के लिए, ऑनलाइन करें आवेदन

कृषि इनपुट अनुदान अब बागवानी की क्षति के लिए, ऑनलाइन करें आवेदन

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कृषि इनपुट अनुदान के माध्यम से बिहार के सभी किसानों को सरकार के द्वारा समय समय पर अनुदान राशि दी जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब अप्रैल माह में हुए असामयिक बारिश और ओलावृष्टि के वजह से राज्य में बागवानी के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार एक बार फिर राज्य के किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रही है।

बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार द्वारा विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, उद्यान के साथ उद्यान निदेशालय से संबंधित योजनाओं तथा फल एवं सब्जी उत्पादक किसानों को लाॅकडाउन के कारण हो रही समस्याओं के समाधान हेतु किये जा रहे कार्यों का समीक्षा किया गया।

कृषि इनपुट अनुदान 19 जिलों के किसान के लिए

मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल माह में असामयिक वर्षापात/आँधी/ओलावृष्टि के कारण हुई खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों की क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा। इस वर्ष अप्रैल माह में कृषि एवं बागवानी फसलों की क्षति वाले 19 जिलों गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णियाँ, किशनगंज तथा अररिया के प्रतिवेदित 148 प्रखंडों के किसान के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा।

उन्होंने इस समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को निदेश दिया गया कि कोरोना महामारी (कोविड-19) के कारण घोषित लाॅकडाउन के तहत् नियमों का पालन करते हुए कृषि कार्य को करते रहना है। हर हालत में यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस लाॅकडाउन के कारण उद्यानिक उत्पादों की बिक्री प्रभावित न हो तथा कृषकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलें, इसके लिए कृषि विभाग के पदाधिकारी खासकर जो उद्यान से संबंधित अधिकारी हैं, वें अपने-अपने जिलों का क्षेत्र भ्रमण कर कृषकों, व्यापारियों से सम्पर्क कर उद्यानिक उत्पाद का बिक्री सुनिश्चित करायें। इस संबंध में उद्यान निदेशालय द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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क्षतिपूर्ति अनुदान का प्रावधान

मंत्री द्वारा यह भी निदेश दिया गया की असामयिक वर्षा, आँधी, ओलावृष्टि से आम, लीची, केला, पान, फूल, सब्जी, मक्का एवं अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। इसके लिए भी क्षतिपूर्ति अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके लिए किसानों से आवेदन लिये जा रहे हैं। माननीय मंत्री ने उद्यान के पदाधिकारियों को निदेश दिया कि प्रभावित कृषकों से कृषि विभाग के वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कराने में किसानों को हरसम्भव मदद किया जाये, ताकि प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जा सकें। इसके लिए प्रभावित किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर दिनांक 07-20 मई, 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुका है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत फसल के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसानों को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रू अनुदान देय है। उन्होंने कहा कि सरकार विपदा के इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को हरसम्भव सहायता करने के लिए हम दृढ़सकल्पित हैं।

बिहार कृषि विभाग आधिकारिक वेबसाइट- कृषि विभाग

कृषि इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक – रबी फसल अनुदान

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