देश इस वक्त विश्वव्यापी संकट कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुये लॉकडाउन-3 से गुजर रहा है। इसी लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला आ गया है। अब नीतीश सरकार यह फैसला लिया है कि कुछ शर्तों के साथ गुरुवार से कई तरह की दुकानें खुलेंगी। केंद्र के आदेश के मद्देनजर अब बिहार सरकार ने भी यह आदेश जारी किया है। सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन-3 की दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी। मोबाइल और कंप्यूटर पार्ट्स बिक्री व मरम्मत की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। गृह विभाग ने सभी डीएम और एसएसपी-एसपी को आदेश जारी कर दिया है। सभी दुकानें सुबह 7बजे से शाम 7बजे तक खुलेंगी।
पुलिसिया कारवाई में होगी ढ़ील
बता दें कि जारी आदेश के अनुसार, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल व होलसेल दुकान भी खुलेंगी। इसके साथ पुलिस द्वारा की जाने वाली सख्ती में थोड़ी ढील दी जायेगी, लेकिन दुकानों के खोलने में शारीरिक दूरी का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही गर्मी में अब पंखा, कूलर, एसी की बिक्री और मरम्मत की दुकान खोलने की छूट दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मत की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक-एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। वहीं, गैरेज और वर्कशॉप प्रतिदिन खोलने की अनुमति दी गई है।
बालू-गिट्टी की दुकानें भी अब खुली रहेंगी
सरकारी आदेशानुसार, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दुकान प्रमंडल स्तर के शहरों में दो और जिलें में एक दुकान प्रतिदिन खुलेगी। इसी तरह प्रदूषण जांच केंद्र को खोलने की छूट दी गई है। हालांकि जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वे भीड़ को कम करने के लिए दुकानों के खुलने का समय तय कर सकते हैं। दुकानों को खोलने के लिए अलग-अलग दिन भी निर्धारित किए जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटङ्क्षरग की सामग्री से संबंधित थोक व खुदरा दुकानों को खोलने की भी टाइमिंग सुबह 7 से शाम 7बजे तक की होगी।
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