पटना। राजधानी पटना में सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक वाहनों में बिना मास्क लगाए पाए गए तो जुर्माना लगेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। चार सितंबर से सार्वजनिक स्थलों और वाहनों में सफर करने वाले लोगों की मास्क चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी लोगों को मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया।
प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया
आयुक्त ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए 3 सितंबर तक लाउडस्पीकर एवं अन्य माध्यमों से प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद 4 सितंबर से अगले 10 दिनों तक लगातार विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखानों आदि में व्यक्तियों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई करें।
ऑटो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों से समन्वय करने का निर्देश
साथ ही सार्वजनिक वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों के द्वारा मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की कार्रवाई करें। सभी सार्वजनिक वाहनों में चालक एवं यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए ऑटो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों से समन्वय करने का निर्देश दिया गया।
वहीं दुकानों आदि में मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यवसायी संघों से सहयोग प्राप्त करने को कहा गया। आयुक्त ने बताया कि ऐसी सूचना मिल रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के उपयोग में लोगों द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। ऐसा किये जाने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है।