Sunday, December 22, 2024
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कोरोना को बिहार सरकार ने किया महामारी घोषित, जांच से भागने की ये होगी सजा

देश-दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और आनेवाली मुसीबत को देखते हुए केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने भी सूबे में महामारी कानून लागू कर दिया है। इस महामारी अधिनियम के तहत अब जुर्माना भी वसूलने के साथ-2 सख्ती भी बरती जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने बताया है कि इसके लिए जिलाधिकारियों को जरूरी शक्तियां दी गई है, जिसके लागू होने के बाद पटना के सारे शॉपिंग मॉल बंद होंगे। इसके अलावा प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को जेल भी भेज सकती है।

कानूनी कार्रवाई धारा 188 के तहत होगी

बता दें कि स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इस बीमारी से संक्रमित जो भी व्यक्ति जांच कराने से भागेंगे और आइसोलेशन सेंटर में नहीं जाएंगे उनके ऊपर धारा 188 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। इसे सख्ती से लागू करने के लिए अब बिहार के सभी हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर पर मंगलवार से पुलिस फ़ोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। बताया जा रहा है कि चीन, जापान, कोरिया, इटली, ईरान, स्पेन और जर्मनी से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। इसके अलावा संबंधित जिलों के डीएम किसी भी पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी भी बंद कर सकते हैं।

अपने बिहार में इस वायरस से बचाव को लेकर बरती जा रही है पूरी सतर्कता

विदित हो कि बिहार में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार विशेष सावधानी बरत रही है, और इसके लिए कई घोषणाएं भी की गई हैं। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद कर दिये गए हैं। एहतियातन पब्लिक प्लेस में भी साफ -सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियातन राजधानी के सभी शापिंग मॉल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया है कि यह निर्देश आज यानि बुधवार से ही प्रभावी होगी। आदेश में शापिंग मॉल को सिर्फ रोजमर्रा की वस्तुएं और जन उपयोगी सामग्रियों की दुकानें या काउंटर खोलने की छूट रहेगी। इन दुकानों या काउंटरों से खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, सफाई की सामग्री, औषधि की बिक्री ही की जा सकेगी। साथ ही साथ यह शर्त भी रखी गई है कि दुकानें या काउंटर खोले जाने पर कार्यरत कर्मियों और खरीदारों के स्वास्थ्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। प्रवेश द्वार पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर या डिटॉल की व्यवस्था रखनी होगी।

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