Friday, December 27, 2024
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आयकर विभाग: आधार से नहीं जुड़े होने पर 31 मार्च के बाद निष्क्रिय हो जाएगा PAN

आयकर विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है।

आयकर विभाग ने 15 फरवरी 2020 को कहा कि यदि स्थायी खाता संख्या (PAN) को 31 मार्च 2020 तक आधार (Aadhaar) से नहीं जोड़ा जाता है तो वह निष्क्रिय (बेकार) हो जाएगा। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समय-सीमा कई बार बढ़ाई गई है और मौजूदा समय-सीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी।

विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30।75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। हालांकि 17।58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। आधार विश्व की सबसे बड़ी बॉयोमीट्रिक आईडी प्रणाली है।

सीबीडीटी ने क्या कहा?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना के मुताबिक, पैन को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वह बेकार हो जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि जिस व्यक्ति को 01 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किये गये हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

धारा 139एए: आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार 01 जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिये पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को वैधानिक दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैन नंबर के आवंटन के लिए आधार का होना जरूरी है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवनभर की पहचान है।

Badhta Bihar News
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